*नाबालिग बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कारावास एवम अर्थदंड*

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बालोद-शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) किरण कुमार जांगड़े ने नाबालिग बेटियों को अश्लील वीडियो दिखाकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पिता ओमप्रकाश को लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के आरोप में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास व 3-3 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में दो बार एफआईआर दर्ज हुआ था। विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू के अनुसार पीड़िता की मां ने 16 जून 2019 को थाने पहुंचकर आवेदन देकर घटनाक्रम की जानकारी दी थी। पुलिस के अनुसार प्रार्थिया ने बयान में बताया कि 11 व 13 साल की बेटी को आरोपी पति ने मोबाइल से अश्लील वीडियो एवं तस्वीर दिखाया। जिसके बाद छेड़छाड़ किया। जब बेटियां मना करते थे, तब गाली गलौज देकर मारपीट करते थे। प्रार्थिया को भी डेढ़ साल पहले मारपीट कर घर से निकाल दिया था। बेटियों से मिलने नहीं देते थे। 13 जून 2019 को बाल कल्याण समिति में नाबालिग बेटियों का बयान लिया गया। जहां आपबीती बताई। शराब के नशे में आरोपी पिता गंदी हरकत करते थे। पीड़िता की मां की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 354 एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 8/10 व किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत अपराध दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश किया। जिसके आधार पर आरोपी को दंडित किया गया।

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