अवैध निर्माण पर बालोद बुलडोजर एक्शन के संकेत: वार्ड 11 में कब्जे की कोशिश पर नगर पालिका की अंतिम चेतावनी, काम न रोकने पर होगी कठोर कानूनी कार्रवाई
बालोद नगरपालिका की बड़ी कार्रवाई: अवैध निर्माण पर कसता शिकंजा, जारी हुआ अंतिम ‘कारण बताओ नोटिस’
बालोद | 05 अगस्त 2026
नगर पालिका परिषद बालोद ने शहर में बिना अनुमति और अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण कार्यों पर कड़ा रुख अपनाया है। वार्ड क्रमांक 11 (जवाहर पारा) से सामने आए एक मामले में नगर पालिका प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, जवाहर पारा (वार्ड नं. 11) निवासी श्री देवव्यास देवांगन ने अपनी माता श्रीमती नैनी बाई देवांगन (पति स्व. जीवन लाल देवांगन) की स्वामित्व वाली भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण की शिकायत की थी। राजस्व अभिलेखों के अनुसार, खसरा क्रमांक 614/70 (रकबा 0.0200 हेक्टेयर) पर टंडन लाल कांवरे और ललित कांवरे द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा था।
आवेदन पर त्वरित संज्ञान लेते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) बालोद ने इसे अवैधानिक और आपत्तिजनक माना और तत्काल प्रभाव से काम रोकने के निर्देश दिए हैं।
अंतिम चेतावनी: नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत होगी कार्रवाई
नगर पालिका प्रशासन द्वारा जारी नोटिस (क्रमांक 2495/अतिक्रमण/रा.वि./2026) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि:
अनावेदक तुरंत प्रभाव से निर्माण कार्य बंद करें और कार्यालय को सूचित करें।
यदि कार्य तत्काल नहीं रोका गया, तो नगर पालिका अधिनियम 1961 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कठोर कानूनी व बेदखली की कार्रवाई की जाएगी।
होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति या जिम्मेदारी स्वयं अनावेदकों की होगी।
प्रशासनिक महकमे में हलचल, इन अधिकारियों को भेजी गई प्रतिलिपि
मामले की गंभीरता को देखते हुए इस नोटिस की प्रतिलिपि वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रेषित की गई है:
अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद बालोद
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद
तहसीलदार, जिला बालोद
थाना प्रभारी, आरक्षी केंद्र बालोद (सुरक्षा व कानून व्यवस्था हेतु)
आवेदक श्री देवव्यास देवांगन











