केंद्र सरकार का बड़ा कदम: Birth और Death रजिस्ट्रेशन के लिए अब आधार कार्ड की नहीं पड़ेगी जरूरत

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नेशनल डेस्क: जन्म-मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए अब आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय को बिना आधार पंजीकरण करने की अनुमति दे दी है। यानि अब पंजीकरण के लिए आधार नंबर की जरूरत नहीं होगी।

दरअसल, 27 जून को अधिसूचना रिलीज में कहा गया है कि ‘इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरजीआई कार्यालय को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान दिए गए पहचान विवरण को प्रमाणित करने के लिए आधार डेटाबेस का उपयोग करने की अनुमति दे दी है।

बता दें कि ये अनुमति जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत मिली है। अब जन्म के मामले में बच्चे, माता-पिता और सूचना देने वाले की पहचान करने के उद्देश्य से हो सकता है और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान प्रदान किए गए मामले में माता-पिता, पति या पत्नी और सूचना देने वाले की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से हो सकता है।

 

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