नियमों का पालन नहीं करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर होगी सख्ती

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रायपुर। केंद्र सरकार के अफसरों और कार्मिक अपने लिए विदाई/सम्मान समारोह आयोजित कर तय मापदंडों के विपरित, गिफ्ट लेने से परहेज नहीं कर रहे । आईएएस, आईपीएस, आईएफएस समेत सभी अभा कैडर के अधिकारी- कर्मचारी के लिए सीसीएस (आचरण) नियम, 1965 के नियम 14 के अनुसार पुरस्कार स्वीकार करने के संबंध में डीओपीटी द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरी तरह से तय नियमों का पालन नहीं हो पा रहा। अब सरकार द्वारा ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाएगी। इस तरह के समारोह में शामिल होने या गिफ्ट लेने से पहले, ‘बॉस से लेकर बाबू’ तक सभी को इजाजत लेनी होगी।

इन नियमों में कुछ ढील भी दी गई है। जैसे किसी सरकारी कर्मचारी के सम्मान में आयोजित समारोह/मनोरंजन कार्यक्रम, निजी और अनौपचारिक हो। सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण या कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने हाल ही में सरकार की सेवा छोड़ दी है तो उस स्थिति में सार्वजनिक निकायों या संस्थानों द्वारा जो भी समारोह आयोजित किया जाता है तो वह सरल और सस्ता होना चाहिए। यानी वहां पर सस्ते मनोरंजन की स्वीकृति रहेगी।

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