बिलासपुर/सीपत : नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसका दैहिक शोषण करने के आरोपी को सीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में कार्रवाई की गई है.
मिली जानकारी के मुताबिक 22 जुलाई को पीड़िता की मां ने थाना सीपत पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी को सुरेंद्र कुमार यादव बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। शिकायत में शादी का झांसा देकर लगातार दैहिक शोषण करने का आरोप भी लगाया गया. मामले में थाना सीपत ने जुर्म दर्ज कर जांच शुरू की.
डीआईजी एवं एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर महिला एवं बच्चों से जुड़े मामलों में सीपत थाना प्रभारी ने विशेष टीम गठित की. मुखबिर से मिली खबर के आधार पर पुलिस ने ग्राम लूफा पहुंचकर आरोपी सुरेंद्र कुमार यादव को हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपी के जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 64(2)(एम) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत कार्रवाई कर उसे विधिवत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया. जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.
आरोपी
सुरेंद्र कुमार यादव पिता राम स्वरूप यादव उम्र 21 साल निवासी ग्राम लूफा, चौकी बेलगहना, थाना कोटा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़
2026-07-25











