सरपंच पर घर में घुसकर दंपती पर जानलेवा हमला और तोड़फोड़ का आरोप, एसएसपी से परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार, FIR दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

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बिलासपुर/सीपत : बिलासपुर जिला में सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम गुड़ी में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद अब गंभीर कानूनी लड़ाई का रूप लेता नजर आ रहा है. गांव के निवासी लखन लाल साहू ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ग्राम सरपंच दुर्गा प्रसाद साहू और उनके साथियों पर घर में घुसकर पति-पत्नी पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है. पीड़ित ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
पीड़ित लखन लाल साहू ने शिकायत में बताया कि 29 जुलाई 2026 की शाम वह अपनी पत्नी प्रतिमा साहू के साथ घर पर मौजूद थे. इसी दौरान सरपंच दुर्गा प्रसाद साहू, रेवती साहू, जगेश्वर साहू, नरोत्तम साहू, शुभम साहू, पूजा साहू, लल्लन साहू समेत करीब 20 अन्य लोग कथित तौर पर उनके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए. आरोप है कि सभी ने लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से दंपती पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. घर में रखी आलमारी, कूलर, टीवी, सीसीटीवी कैमरा समेत अन्य सामान में भी तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया.
शोर सुनकर बड़े भाई और मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे. जिसके बाद बीच-बचाव कर किसी तरह दोनों की जान बचाई गई. हमले में प्रतिमा साहू गंभीर रूप से घायल हो गईं और बेहोश हो गईं. उन्हें डायल-112 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां करीब 24 घंटे बाद उन्हें होश आया.
पीड़ित परिवार का कहना है कि मारपीट में प्रार्थी के सिर, पीठ और नाक के पास चोटें आईं, जबकि उसकी पत्नी प्रतिमा साहू के सिर, सीने और कंधे में गंभीर चोट लगी और वह बेहोश हो गई. पति-पत्नी और उनके बच्चे अब भी तिफरा स्थित महामाया अस्पताल में इलाज करा रहे हैं. लखन लाल साहू ने आरोप लगाया कि यह हमला पुरानी रंजिश का नतीजा है. उनका कहना है कि सरपंच उनके मकान को तुड़वाने की साजिश कर रहे थे. लेकिन उन्होंने अदालत से स्टे हासिल कर लिया था. साथ ही उनकी पत्नी से जुड़े छेड़छाड़ के एक मामले की सुनवाई भी अदालत में चल रही है. जिसकी रंजिश में यह घटना अंजाम दी गई.
उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी खतरा जताया है. दूसरी तरफ़ मामले ने नया मोड़ तब ले लिया जब गुड़ी सरपंच दुर्गा प्रसाद साहू की पत्नी रेवती साहू की शिकायत पर सीपत पुलिस ने लखन लाल साहू और प्रतिमा साहू के खिलाफ धारा 115(2), 189(4), 296, 324(4), 333 और 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
अब दोनों पक्ष आमने-सामने हैं और पूरा मामला पुलिस जांच के दायरे में है. ऐसे में सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि पुलिस निष्पक्ष जांच के बाद किस आधार पर आगे की कार्रवाई करती है.

 

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