रिश्वत लेते वीडियो वायरल होते ही बड़ा एक्शन, कलेक्टर ने पटवारी रामकुमार को किया सस्पेंड, इधर राजस्व कामों में लापरवाही पड़ी भारी, पटवारी वीरेंद्र निलंबित

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रिश्वत लेते वीडियो वायरल, पटवारी रामकुमार सस्पेंड
राजनांदगांव : कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति से नगद रकम लेते हुए वीडियो वायरल होने के मामले में डोंगरगढ़ तहसील के पटवारी रामकुमार जांगड़े को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच संस्थित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.
मिली जानकारी के मुताबिक अनुविभागीय प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि पटवारी अधिकारी (राजस्व), डोंगरगढ़ ने अपने हल्का क्रमांक 29 गाजमर्रा एवं अतिरिक्त प्रभार पटवारी हल्का क्रमांक 28 अण्डी के पटवारी रामकुमार जांगड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. जिसमें वे एक व्यक्ति से नगद रकम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. प्रतिवेदन के मुताबिक प्रथम दृष्टया कृत्य पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, अकर्मण्यता, स्वेच्छाचारिता एवं गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है.
साथ ही यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है. कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए और निष्पक्ष विभागीय जांच सुनिश्चित करने के मकसद से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) (क) के अंतर्गत रामकुमार जांगड़े को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है.

राजस्व कामों में लापरवाही पड़ी भारी, पटवारी सस्पेंड
सारंगढ़-बिलाईगढ़ : सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में लापरवाही बरतने वाले एक पटवारी पर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है. सारंगढ़-बिलाईगढ़ की कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने सरिया तहसील के पटवारी वीरेंद्र सिंह राजपूत को निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई एक जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है.
शिकायत थी कि पटवारी राजस्व से जुड़े काम ठीक से नहीं कर रहे थे और आम लोगों के काम समय पर पूरे नहीं करते थे. जांच में यह भी सामने आया कि सरिया तहसीलदार ने पटवारी को दो बार कारण बताओ नोटिस भेजा था. नोटिस के बावजूद पटवारी के काम करने के तरीके में कोई सुधार नहीं आया.
सबसे बड़ी शिकायत नक्शा बटांकन (जमीन के नक्शे को बांटने-अलग करने) से जुड़े काम में देरी की थी. सौंपे गए कई राजस्व कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिली. इसी आधार पर कलेक्टर ने निलंबन का आदेश जारी किया. निलंबन के दौरान वीरेंद्र सिंह राजपूत का मुख्यालय तहसील कार्यालय बरमकेला तय किया गया है. यानी निलंबन अवधि में उन्हें वहीं उपस्थिति देनी होगी.

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