गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही : एलपीजी गैस सिलेण्डर के सुचारू एवं व्यवस्थित वितरण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. गैस सिलेण्डर वितरण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर विजय दयाराम के. द्वारा संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने तथा वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
मिली जानकारी के मुताबिव 21 अगस्त 2026 को खाद्य निरीक्षकों द्वारा मेसर्स सियाराम इण्डेन एजेंसी, गौरेला का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 438 नग घरेलू एवं 38 नग व्यवसायिक, कुल 476 एलपीजी गैस सिलेंडर जप्त किए गए.
मिली शिकायतों के आधार पर पूर्व में भी नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मेसर्स सियाराम इण्डेन एजेंसी, गौरेला को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दण्डित किया गया.और 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है. इसके अलावा पूर्व में इण्डियन ऑयल कॉर्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा भी संबंधित एजेंसी पर 11 लाख 85 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है.
प्रशासन द्वारा उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि एलपीजी गैस सिलेंडर के वितरण से संबंधित किसी भी तरह की समस्या या शिकायत होने पर इण्डियन ऑयल के टोल फ्री नंबर 1800-2333-555 पर शिकायत दर्ज कराएं. उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं गैस सिलेण्डर वितरण व्यवस्था के बारे में जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है.
2026-09-02











