रायपुर एथेनॉल युक्त E20 पेट्रोल को लेकर देश में पहली बार उपभोक्ता के पक्ष में बड़ा फैसला, ग्राहक की बड़ी जीत, कंपनी को नई गाड़ी देने का आदेश

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रायपुर : रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने E20 पेट्रोल से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में वाहन कंपनी के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है. आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता को जनवरी 2023 में खरीदी गई मारुति ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा प्लस कार E20 पेट्रोल के अनुकूल बताकर बेची गई थी. लेकिन वाहन में बार-बार तकनीकी खराबियां सामने आईं. E20 पेट्रोल भरने के बाद गाड़ी बंद होने लगी और उपभोक्ता को कई बार पेट्रोल बदलने, टैंक साफ कराने और सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़े.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने E20 ईंधन की वजह से कार में आई तकनीकी खराबी के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर को जिम्मेदार ठहराया है.
आयोग ने कंपनी को 45 दिनों के भीतर ग्राहक को उसी मॉडल की नई E20 अनुकूल कार उपलब्ध कराने या फिर वाहन की पूरी कीमत 20.5 लाख रुपए लौटाने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा आयोग ने मानसिक पीड़ा के लिए 1 लाख रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये वाद व्यय देने का भी निर्देश दिया है, आदेश का निर्धारित समय में पालन नहीं करने पर कंपनी को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी चुकाना होगा.
यह फैसला E20 पेट्रोल से जुड़े मामलों में देश के अहम फैसला माना जा रहा है और उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने वाला कदम है.

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