छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोरी के 5 मामले, रिश्वत लेते पकड़े गए एसडीओ और पटवारी समेत 5 आरोपियों के खिलाफ ACB ने कोर्ट में चार्जशीट किया पेश

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रायपुर : छत्तीसगढ़ की एसीबी ने प्रदेश के अलग-अलग घूसखोरी के मामलों में एसडीएम, पटवारी, दो बाबू और एक कर्मचारी के खिलाफ कोर्ट में अभियोग पत्र पेश किया. पांचों आरोपियों को रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा था. नीचे जानिए डिटेल्स में पूरी जानकारी…
प्रभारी एसडीओ अभियोग पत्र पेश
पहला मामला: एसीबी इकाई अंबिकापुर द्वारा आज ट्रेप के मामले में आरोपी उप अभियंता संजय कुमार दिवाकर प्रभारी एसडीओ आरईएस जनपद पंचायत मनोरा जशपुर के खिलाफ अभियोग पत्र विशेष न्यायालय जशपुर में अभियोग पत्र पेश किया गया.
प्रार्थी रितु राम यादव निवासी ग्राम-कपरोल हड़िकोना की शिकायत पर जुर्म दर्ज कर आरोपी संजय कुमार दिवाकर उप अभियंता प्रभारी एसडीओ आरईएस जनपद पंचायत मनोरा को रिश्वत लेते पकड़ा गया था.
दरअसल, ग्राम पंचायत कपरोल तहसील मनोरा में रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत 2022-23 में कराये गये गेजबियन संरचना कार्य के मुल्यांकन रिपोर्ट का सत्यापन / बिल भुगतान करने के एवज में एसडीओ ने 25,000 रूपये रिश्वत की मांग की थी. पीड़ित की शिकायत पर ACB ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा.
आरोपी के खिलाफ दर्ज अपराध धारा-7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संसोधित 2018) के मामले में विशेष न्यायालय भ्र.नि.अधि. जिला जशपुर के न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया.
दूसरा मामला एसीबी इकाई बिलासपुर द्वारा ट्रेप के मामले में आरोपी प्रकाश जायसवाल बाबू नगर पंचायत नवागढ के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय भ्र.नि.अधि. जांजगीर चांपा में पेश किया गया है. पीड़ित अब्दुल वहाब निवासी नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा की शिकायत पर जुर्म दर्ज किया गया.
आरोपी बाबू द्वारा नगर पंचायत नवागढ़ क्षेत्र में अधोसंरचना आदि मद में किये गये कार्य के बदले चेक जारी कराने के एवज में 16000 रुपये रिश्वत की मांग की. जिसमे से 6000 रुपये रिश्वत ले लिया था. दूसरी किस्त 10000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया था. आरोपी के खिलाफ दर्ज अपराध कमांक 12/26 धारा 7 पी सी एक्ट 1988 यथा संशोधित अधिनियम 2018 के मामले में विशेष न्यायालय जांजगीर चांपा में पेश किया गया.
तीसरा मामला आरोपी तुलाराम पटेल बाबू तहसील कार्यालय छाल के खिलाफ अभियोग पत्र विशेष न्यायालय रायगढ़ में पेश किया गया. पीड़ित भानु प्रताप पटेल निवासी धसकामुड़ा जिला रायगढ़ के शिकायत पर जुर्म दर्ज कर आरोपी तुलाराम पटेल बाबू तहसील कार्यालय छाल को राजस्व रिकॉर्ड में नाम सुधार का कार्य कराने के एवज में 60000 रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था.
आरोपी के खिलाफ दर्ज अपराध धारा 7 पी सी एक्ट 1988 यथा संशोधित अधिनियम 2018 के मामले में आज विशेष न्यायालय रायगढ़ में पेश किया गया.
चौथा मामला एसीबी रायपुर के द्वारा आरोपी ओंकार प्रसाद सोनवानी पटवारी ग्राम बोड़ तहसील साजा जिला बेमेतरा के खिलाफ अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया.
प्रार्थी नरोत्तम साहू ग्राम बोड़ निवासी की शिकायत पर जुर्म दर्ज कर आरोपी ओंकार प्रसाद सोनवानी, पटवारी ग्राम बोड़, तहसील साजा, जिला बेमेतरा को जमीन के बटांकन/खाता विभाजन कर ऋण पुस्तिका बनाने के एवज में प्रार्थी से 15,000/- रूपये (पंद्रह हजार रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था. आरोपी के जुर्म दर्ज अपराध क्रमांक 24/2026, धारा-7, भ्र.नि.अधि. 1988 यथासंशोधित 2018 के मामले में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.) के सामने अभियोग पत्र पेश किया गया.
पांचवा मामला एसीबी रायपुर के द्वारा आरोपी लकेश्वर साहू पिता स्व चैतराम साहू पद-प्रोग्रेसमेन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी विद्युत यांत्रिकी अनुभाग क्रमांक-2 गंगरेल जिला-धमतरी के खिलाफ विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) में अभियोग पत्र पेश किया गया.
प्रार्थी गुमान सिंह पिता स्व संतोष सोनकर ग्राम मेचका तहसील नगरी जिला धमतरी की शिकायत पर जुर्म दर्ज कर आरोपी लकेश्वर साह प्रोग्रेसमेन को ग्रेच्यूटी की राशि का भुगतान करने के एवज में पीड़ित से 1,00,000 रूपये (एक लाख रूपये) रिश्वत लेते पकड़ा गया था. आरोपी के खिलाफ दर्ज अपराध धारा-7, भ्र.नि.अधि. 1988 यथासंशोधित 2018 के मामले में विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), धमतरी, जिला-धमतरी (छ.ग.) के सामने अभियोग पत्र पेश किया गया.

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