छत्तीसगढ़ में थाने के भीतर रिश्वत का खेल, 10 हजार लेते महिला प्रधान आरक्षक गिरफ्तार, ट्रैक्टर सुपुर्द करने के नाम पर मांगी घूस, ACB ने बिछाया जाल

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बस्तर : भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) जगदलपुर की टीम ने बस्तर जिले के कोड़ेनार थाने में पदस्थ महिला प्रधान आरक्षक पिलेश्वरी साहू को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. यह मामला कोड़ेनार क्षेत्र का है.
एसीबी के मुताबिक बंगालू यादव, निवासी ग्राम कोड़ेनार, बास्तानार (जिला बस्तर) ने शिकायत दर्ज कराई कि उसने खेती के लिए अपने नाम से एक आयशर ट्रैक्टर नम्बर CG 17 KY 1023 खरीदा था. ट्रैक्टर को उसने घरेलू कार्य के लिए ग्राम बड़े काल्लूर निवासी बुधराम को दिया था.
शिकायत के मुताबिक वर्ष 2025 में ट्रैक्टर-ट्रॉली से सड़क पर चलते समय एक व्यक्ति गिर गया था. जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. इस मामले की जांच कोड़ेनार थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक पिलेश्वरी साहू कर रही थीं. आरोप है कि ट्रैक्टर के जब्ती दस्तावेज देने और वाहन को सुपुर्दनामा पर छोड़ने के एवज में प्रधान आरक्षक ने शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी.
शिकायतकर्ता रिश्वत देना नहीं चाहता था. उसने मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की. शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी ने गुरुवार को ट्रैप की कार्रवाई की. योजना के तहत जैसे ही शिकायतकर्ता ने आरोपी प्रधान आरक्षक को 10 हजार रुपये दिए, पहले से मौजूद एसीबी टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.

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