धमतरी : सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करना दो युवकों को भारी पड़ गया. धमतरी पुलिस ने उप जेल परिसर के सामने सार्वजनिक रूप से रील बनाने वाले दो युवकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. पुलिस ने यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देश पर की.
मिली जानकारी के मुताबिक थाना सिटी कोतवाली पुलिस टीम नियमित पेट्रोलिंग पर थी. इसी दौरान पुलिस को खबर मिली कि जिला जेल/उप जेल धमतरी के मुख्य द्वार के पास दो युवक मोबाइल से वीडियो और रील बना रहे हैं. खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों युवकों को उप जेल परिसर की संवेदनशीलता और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में समझाइश दी. उन्हें वहां रील या वीडियो बनाने से मना किया गया.
पुलिस के मुताबिक समझाइश देने के बाद भी दोनों युवक सार्वजनिक स्थान पर रील बनाते रहे. उनके इस कृत्य से जेल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. पुलिस ने मौके पर ही दोनों युवकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की.
दो युवकों को किया गया गिरफ्तार
धमतरी पुलिस ने जिन युवकों पर कार्रवाई की. उनकी पहचान
शेख आसिफ पिता शेख अजीम उम्र 20 साल निवासी महंत घासीदास वार्ड, धमतरी
जसवंत सिंह हिरा पिता जसविंदर सिंह हिरा उम्र 23 साल निवासी सुंदरगंज वार्ड, धमतरी के रूप में हुई है.
पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170/126 और 135 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया. इसके बाद दोनों को अदालत में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. पुलिस ने गिरफ्तारी की खबर दोनों युवकों के परिजनों को भी दी.
पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए बनाए गए वीडियो कभी-कभी सुरक्षा व्यवस्था के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं. इसलिए नागरिकों को जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए.
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस सख्त
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है. संवेदनशील क्षेत्रों में अनुशासन तोड़ने या सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाएगी. धमतरी पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने की स्वतंत्रता है. लेकिन किसी भी व्यक्ति को ऐसा काम करने की अनुमति नहीं है. जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो या सार्वजनिक शांति भंग होने की स्थिति बने.
2026-08-20











