वैट अधिनियम: बकाया वसूली के लिये एकमुश्त निपटान अधिनियम 2023 लागू, 70 हजार से अधिक व्यवसायी होंगे लाभान्वित
रायपुर। वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग द्वारा वैट, वाणिज्यिक अधिनियम के तहत प्रांतीय, केन्द्रीय प्रवेशकर, वृत्तिकर एवं विलासिता कर की पुरानी बकाया राशि की वसूली के लिये एकमुश्त निपटान अधिनियम लागू किया गया है। प्रदेश में पुराने बकायादार 70 हजार से अधिक व्यवसायी इसका लाभ ले सकते हैं। उप मुख्यमंत्री एवंContinue Reading



















